इंसिडेंट कमांडर बीदासर ने किया साण्डवा में मिनी कन्टेनमेंट जॉन घोषित ।
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इन्सीडेन्ट कमाण्डर (उपखण्ड मजिस्ट्रेट), बीदासर ने पत्रांक 944 दिनांक 08.04.2021 द्वारा ग्राम सांडवा तहसील बीदासर में दिनांक 04.04.2021 से 07.04.2021 तक कुल 20 व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव आने तथा वार्ड संख्या 2 में एक गली में ही 7 व्यक्ति कोरोना पॉजिटीव मरीज होने के कारण वार्ड संख्या 2 सांडवा में ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम सुथार के घर के पश्चिमी सीमा से मुन्नालाल पुत्र सुरजाराम के घर के पूर्वी तरफ की गली में मन्दिर के प्रवेश द्वार तक मिनी कंटेनमेन्ट जोन (Mini Containment Zone) घोषित करने हेतु निवेदन किया है।
अतः कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाये जाने पर आमजन की सुरक्षा एवं लोक स्वास्थ्य बनाये रखने हेतु मैं साँवर मल वर्मा, जिला मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, चूरू दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 30 व 34 तथा राजस्थान एपीडेमिक डिजीज एक्ट. 1957 की धारा 2 के तहत वार्ड संख्या 2, सांडवा में ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम सुथार के घर के पश्चिमी सीमा से मुन्नालाल पुत्र सुरजाराम के घर के पूर्वी तरफ की गली में मन्दिर के प्रवेश द्वार तक के क्षेत्र को हाई रिस्क जोन होने के कारण Micro Containment Zone घोषित करता हूँ तथा इस संबंध में आदेश देता हूँ कि:
1. इस क्षेत्र के समस्त निवासी आवश्यक रूप से अपने घरों में ही रहेंगे व किसी भी प्रकार के गैर अनुमत कारण से बाहर विचरण नहीं करेंगे।
2. कोई भी व्यक्ति ना तो बाहर से इस क्षेत्र में आ सकेगा व ना ही इस क्षेत्र से बाहर जा सकेंगा।
चिकित्साकर्मी, पुलिसकर्मी, एम्बुलेंस व अन्य व्यक्ति जो राज्यादेश की पालना में वहां जाने के लिए अनुमत हैं, इनके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के आवागमन पर पूर्ण पाबंदी रहेंगी। 3. गृह (ग्रुप-9) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 33 (2 )गृह-9/2019 दिनांक 04.04.2021 के आदेश के बिन्दु संख्या 3 के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:
a- संक्रमण की अधिकता वाले क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में RT PCR जांच सुविधाएं उपलब्ध करायी जावे।
b- संक्रमित पाये जाने पर Ruthless एवं अविलम्ब (Ruthless & Prompt) आइसोलेशन।
c- संक्रमित व्यक्तियों की संबंधित थानाधिकारी द्वारा बीट कांस्टेबल के साथ दैनिक निगरानी एवं फोन द्वारा स्वास्थ्य संबंधि सूचना प्राप्त की जावेगी।
d- संक्रमित व्यक्ति को हॉम आईसोलेशन से संबंधित गाईडलाइन्स की प्रति उपलब्ध करायी जायेगी।
e- संक्रमित व्यक्ति द्वारा हॉम आईसोलेशन से संबंधित गाईडलाइन्स के उल्लंघन करने पर उन्हें तुरन्त संस्थागत क्वारटीन किया जायेगा।
f- कोविड संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आये कम से कम 30 व्यक्तियों को 72 घण्टों के अन्दर ट्रेस किया जायेगा। (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेशानुसार)
g- जिन माइक्रो कन्टैनमेन्ट जोन में अधिक कोविड संक्रमित केस पाये जायेगे उन्हें सील किया जायेगा।
चूंकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः पालना कराया जाना संभव नहीं है। अतः एक पक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्व साधारण की जानकारी हेतु ग्राम सांडवा तहसील बीदासर की सम्पूर्ण सीमा में मुख्य-मुख्य स्थानों पर इस आदेश को चस्पाकर, ध्वनि प्रसारण यंत्रों एवं समचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर आमजन को सूचित किया जाए।