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इसके लिए सरकार ने निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित किया है ।
1.राज्य सरकार सभी प्रवासियों एवं श्रमिकों को सकुशल उनके घर पहुंचाना चाहती है, लेकिन संक्रमण से बचाव के लिए उनका सहयोग महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2.प्रवासियों एवं श्रमिकों को हैल्पलाइन नंबर 18001806127, https://t.co/jzcrMgdlAX पोर्टल, ई-मित्र मोबाइल एप अथवा ई-मित्र कियोस्क पर पंजीकरण करवाना होगा। श्रमिकों के पंजीकरण के बाद राज्य सरकार संबंधित राज्य सरकार से सहमति प्राप्त करेगी।
3.पंजीकृत प्रवासी एवं श्रमिकों की संख्या के अनुसार उन्हें को तय तिथि एवं समय पर अपने घर जाने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। जो व्यक्ति अपने वाहन से आना चाहेगा उसे पंजीकरण में इसका उल्लेख करना होगा। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से फिलहाल सड़कों पर नहीं निकले और न ही रवाना हों।
4.कोरोना से बचाव के लिए नियत स्थान पर पहुंचने के बाद प्रवासियों, श्रमिकों को क्वारेंटाइन किया जाएगा। जो प्रवासी या श्रमिक कर्फ्यू पास लेकर निजी वाहनों से आएंगे, उन्हें राज्य में एंट्री प्वाइंट पर रजिस्ट्रेशन के बाद आने दिया जाएगा, नियत स्थान पर पहुंचने के बाद क्वारेंटाइन किया जाएगा
5.राजस्थान से निजी वाहनों से बाहर जाने वाले प्रवासियों को भी जिला कलेक्टर की ओर से चरणबद्ध रूप से पास जारी किए जाएंगे। ।
6.बिना किसी जातिगत भेदभाव के क्वारेंटाइन अवधि और कर्फ्यू नियमों की सख्ती से पालना की जाए।अपील है कि ग्रामवासी किसी भी स्थान से आए व्यक्ति की सूचना स्थानीय प्रशासन को दें ताकि क्वारेंटाइन के नियम की पालना करवाई जा सके, प्रदेशवासियों द्वारा इतने दिनों से की जा रही तपस्या विफल नहीं हो ।
7.प्रवासी एवं श्रमिकों से अपील है कि कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए आवागमन में सहूलियत के लिए अनुशासन के साथ प्रशासन का पूरा सहयोग करें। सभी लोग अपने साथ आवश्यक पहचान पत्र, अगर पूर्व में कोरोना जांच की गई है, तो उसके दस्तावेज, साथ रखें।
8.प्रशासन द्वारा चाही गई सभी जानकारियां बिना किसी डर एवं हिचक के उपलब्ध करवाएं। परिवहन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तथा स्क्रीनिंग के समय धैर्य बनाए रखें। साथ ही कोरोना के लक्षण तथा किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति से सम्पर्क के संबंध में जानकारी को नहीं छुपाएं।
9.राज्य सरकार सभी प्रवासियों एवं श्रमिकों को सकुशल उनके घर पहुंचाना चाहती है, लेकिन संक्रमण से बचाव के लिए उनका सहयोग महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
10.साथ ही परिवहन विभाग उचित संख्या में बसों की व्यवस्था और स्थानीय जिला प्रशासन राज्य की सीमाओं पर अस्थायी आवास एवं भोजन आदि की व्यवस्था का प्रबंध करे। बसों एवं अस्थायी आवासों में सैनिटाइज एवं साफ-सफाई की भी उचित व्यवस्था रहे।
11.अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रवासियों के इस आवागमन के लिए चिकित्सा विभाग सर्दी-जुकाम एवं बुखार (आईएलआई) के लक्षणों की स्क्रीनिंग एवं जांच की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करे।
भाई आपके नंबर चाहिए जो आपने टोल फ्री नम्बर दिया है क्या वो सही है