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चूरू : 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 12 कार्य दिवस में सुनाई आजीवन सजा ।

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4 वर्षीय बच्ची के साथ किये गये दुष्कर्म के अपराधी को 12 कार्यदिवस में सजा सुनायी गयी



दिनांक 30.11.19 को एक नाबालिग बच्ची उम्र 04 साल के साथ दयाराम पुत्र श्योदानाराम जाति मेघवाल उम्र 21 साल के द्वारा दुष्कर्म करने से सम्बन्धित रिपार्ट पर दिनांक 1.12.19 को थाना भानीपुरा पर मुकदमा नम्बर 181/19 धारा 376 ,363 भादस 4,5एन/6 पोक्सो एक्ट दर्ज हुआ था जिसका अनुसंधान मलकीयत सिंह उनि थानाधिकारी पीएस रामपुर द्वारा प्रारम्भ किया जाकर उच्चाधिकारीयो को हालात निवेदन करने पर मौका पर वृताधिकारी वृत सरदारशहर द्वारा पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया




व शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिये। पुलिस अधीक्षक, जिला चूरू व अति पुलिस अधीक्षक चूरू के निर्देशन मे मुकदमा मे 07 योम मे त्वरित अनुसंधान पूर्ण किया जाकर दिनांक 7.12.19 को न्यायालय श्रीमान अति जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, पोक्सो कोर्ट चूरू मे चालान मुलजिम दयाराम के खिलाफ पेश किया गया मुकदमा को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया चूरू के निर्देशानुसार केस ऑफिसर स्कीम के तहत लिया जाकर दिन प्रतिदिन सुनवाई के लिए न्यायालय मे निवेदन किया गया। 3 दिवस में 15 गवाहों की तामील कर न्यायालय में पेश कर सुनवाई में बयान कराएं गये एफ.एस.एल. जयपुर, पुलिस अधीक्षक, जिला चूरू द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र लिखवाकर एवं दिन प्रतिदिन व्यक्तिगत तौर पर टेलीफोन त्वरित दिखाकर, एफ.एस.एल रिपोर्ट शीघ्र मंगवाई गई एवं अभियोग में अभियोजन प्रक्रिया में त्वरित गति प्रदान करने के लिये पुलिस द्वारा हर मुमकिन कदम उठाये गये जिसके फलस्वरूप आज दिनांक 17.12.19 को मुलजिम दयाराम पुत्र श्योदानाराम को श्रीमान अति जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय जिला चूरू द्वारा 10 योम मे मुकदमा का निपटारा करते हो आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी।

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