ग्राम पंचायत सांडवा की कोरोना गाइडलाइन्स
कोरोना महामारी के चलते सब से हाथ जोड़कर निवेदन है घर से बाहर न निकले। इमरजेंसी काम होने पर ही घर से बाहर निकले। मास्क लगाकर ही निकले।
ज्यादा से ज्यादा 45 साल से ऊपर वालो के वैक्सीन लगवाइए।
शादी के अलावा कोई कार्यक्रम न रखे। शादी में मेहमान,बराती सहित 50 से ज्यादा संख्या होने पर जिला कलेक्टर,पुलिस प्रशासन कार्यवाही करेगा।पंचायत प्रशासन और सभी जनप्रतिनिधियों की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
सिर्फ गल्ला किराणा, दूध डेरी,सब्जी की दुकान को खोलने की छूट है उसके अलावा कोई दुकान खुलती है तो पुलिस प्रशासन कार्यवाही करेगा।
जिन दुकानों को छूट दी गई है उनमे बिना मास्क कोई ग्राहक,दुकानदार मिलता है तो दुकान पर पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जाएगी।
जिन दुकानदारों को दुकान खोलने की छूट दी गई है उनका टाइम नोट करले टाइम के अलावा दुकान न खोले।
दूध डेरी सुबह :-7 से 9, शाम- 6 से 8
सब्जी : सुबह- 10 से 12, शाम- 4 से 7
गल्ला किराना – शाम को 4 से 7
इन दुकानों में भी अगर ग्राहक 6 फ़ीट की दूरी पर नही खड़ा हुआ तो पुलिस दुकान बंद करेगी ।
प्रवासियों की कोविड रिपोर्ट आवश्यक
बाहर से आने वाले भाई ध्यान दे जांच करवाकर ही घर सांडवा आये। सांडवा आने पर अस्पताल में जांच करवाएं फिर रिपोर्ट आने पर ही घर जाए।
वैक्सीनशन सेंटर बदला
पॉजिटिव आने वाले लोग अपने घरों से बाहर न निकले उनके परिवार के लोग भी बाहर भी न निकले ।
निवेदक:-ग्राम पंचायत प्रशासन एवं समस्त जनप्रतिनिधि