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अगर COVID 19 में कर रहे है शादी तो जरूर पढ़ें सरकारी गाइडलाइन्स

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 जिला कलेक्टर द्वारा जारी विवाह कार्यक्रम हेतु आवश्यक शर्ते 

Covid 19 govt issued guidelines for marriage ceremony in rajasthan.

Covid 19 guidelines in rajasthan for marriage

राज्य सरकार एवं श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय, चूरू के निर्देशानुसार कोविड- 19 की गाइडलाईन की पालना सुनिश्चित करवाये जाने हेतु शादी सामारोह / कार्यक्रम करने हेतु भवन /गेस्ट हाउस / धर्मशाला व अन्य भवन मालिकों एवं वर पक्ष व वधु पक्ष को निम्नानुसार शर्तों की पालना किये जाने हेतु पाबन्द किया जाता

है :-

1. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विवाह कार्यक्रम/आयोजन में आमंत्रित मेहमानों/अतिथियों की संख्या

100 से अधिक नहीं होगी। (वर पक्ष एवं वधु पक्ष दोनों तरफ से अधिकतम 100 मेहमान/अतिथि)

2 कार्यक्रम में कम से कम 2 गज की दूरी की सोशल डिस्टेशिंग की पालना करेंगें। 3. समस्त व्यक्ति चेहरे पर मास्क का प्रयोग करेंगे।

4. बार-बार हाथ धोने के लिए आवश्यक पानी एवं साबुन का इन्तजाम विवाह आयोजन स्थल पर रखना

होगा।

5. विवाह आयोजन स्थल पर सेनेटाईजर रखा जाना एवं इसका प्रयोग किया जाना आवश्यक होगा। 6. रसोई में खाना बनाने के काम में आने वाले समस्त पात्र एवं रसोई की दीवारें, समस्त दरवाजे पूर्णतः

सेनेटाईज्ड रखे जावे।

7. खाना शुद्ध एवं ताजा तैयार कर परोसा जावे तथा खाने खिलाने की व्यवस्था पूर्णतया हाईजीन तरीके से

की जावे। 8. शादी के दौरान दुल्हे को घोड़ी पर बिठाकर निकासी / दुकाव आदि कार्यक्रम पर पूर्णत रोक रहेगी। 9. शादी के दौरान किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर, डीजे, वाद्य यन्त्र बैंड बाजा आदि के बजाने पर

पूर्णतया रोक रहेगी।

10. शादी के दौरान आतिशबाजी का प्रयोग भी पूर्णतया निषेध रहेगा ।

11. घर-घर जाकर शादी का निमन्त्रण कार्ड/पीले चावल बांटने पर भी पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।

 12 घर के बाहर निर्मित किसी भी प्रकार की तैयार खुली मिठाई का प्रयोग भी नही किया जावे।

 13. शादी कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार के नशे, शराब, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चिलम, तम्बाकु गुटका आदि का सेवन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

14. शादी कार्यक्रम के अलावा किसी भी प्रकार के सामाजिक भोज का आयोजन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा । 

15. शादी कार्यक्रम के दौरान ना घर पर और ना ही किसी वाहन पर किसी भी प्रकार की सजावट तथा शादी से संबंधित पोस्टर पम्पलेट का प्रयोग पूर्णतया वर्जित रहेगा।

16. विवाह समारोह स्थल में प्रवेश से पूर्व थर्मल स्केनिग व सेनेटाइजेशन किया जावे।

 17. शादी के दौरान आयोजित होने वाले स्टेज कार्यक्रम, नृत्य कार्यक्रमों पर पूर्णत रोक रहेगी। 

18. शादी सामारोह पूर्णतः सादे तरीके से करवाया जाना सुनिश्चित करें। 19. सम्पूर्ण विवाह समारोह की विडियोग्राफी की जावे एवं मांगे जाने पर सीडी की प्रति प्रशासन/ पुलिस को

उपलब्ध करवानी होगी। 20. समस्त सार्वजानिक भवन मालिको, आम जन से अपील है की राज्य सरकार द्वारा जारी कॉविड -19 की गाईड लाईन की पालना सुनिश्चित कराने में सहयोग प्रदान करें अन्यथा राज्य सरकार द्वारा जारी

जुर्माना राशि /नियमानुसार कार्यवाही के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगे।

Tag : corona guidelines for marriage in rajasthan. Corona guidelines for churu. Covid guidelines.

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